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पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों को 90 दिन में समर्पण कर जमानत कराने की छूट - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम पूरा हादी अंबारी आजमगढ़ का ताला तोड़कर लूटपाट व अवैध कब्जा करने के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के दोनों बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव को 90 दिन में अदालत में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही कहा कि तब तक उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 25, 2021, 10:47 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम पूरा हादी अंबारी आजमगढ़ का ताला तोड़कर लूटपाट व अवैध कब्जा करने के मामले में बाहुबली उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. याची की मांग पर उसे 90दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे विधि व्यवस्था अनुसार निर्णीत करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है.याचियों के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में षड्यंत्र व लोक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

गौरतलब है कि जौनपुर जनपद में मछली शहर का पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव अपने बेटों समेत जेल में है. उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस लिखा गया था.

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