प्रयागराज:43 साल पहले वाटर मैन के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए व्यक्ति को नियमितीकरण के लिए बरसों अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव निबंधन को तलब किया है. कोर्ट ने सचिव को सरकारी अधिकारियों के इस कृत्य पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है. राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने दिया.
राज्य सरकार की विशेष अपील में विपक्षी अवध बिहारी के पक्ष में एकल न्याय पीठ द्वारा 23 जुलाई 2013 को दिए आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी 1979 में वाटर मैन के पद पर नियुक्त हुआ. उसे नियमितीकरण के लिए 6 बार अदालत आने के लिए बाध्य किया गया. जबकि 23 जुलाई 2013 को एकल न्याय पीठ ने याची के मामले में विचार कर निर्णय का लेने का निर्देश दिया था. इस आदेश को भी 9 साल हो चुके हैं. इसके बावजूद अधिकारियों ने अब तक याची के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया.