प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कर्मचारी नेताओं को जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने प्रदेश भर में जहां भी बिजली गड़बड़ है, वहां तत्काल व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और बिजली विभाग के अधिकारियों को तलब किया है.
हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभू राय ने न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ के समक्ष शुक्रवार को बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गत वर्ष हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया था. इसके बाद जो भी हड़ताल की गई है वह कोर्ट के आदेश की स्पस्ट अवमानना है. इस पर कोर्ट ने सभी हड़ताली कर्मचारियों को जमानती वारंट जारी करते हुए 20 मार्च सोमवार की सुबह 10 बजे अदालत में तलब किया है.