प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है. 27 अप्रैल तक जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पहले की तरह कार्य करेगी. अति जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई करेगी. अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी.
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.