प्रयागराज:सपा नेता मोहम्मद आजम खान के करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के 72 ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज 27 प्राथमिकी में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के खिलाफ ट्रस्टियों की याचिकाएं खारिज कर दी. खारिज होने वाली याचिकाओं में आजम खान के खास सिपहसालार पूर्व सीओ आले हसन, जकी उर रहमान सिद्दीकी, नसीर अहमद खान जैसे 70 ट्रस्टी शामिल रहे.
यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने पारित किया. कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी. अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के इन ट्रस्टियों के खिलाफ एमपी / एमएलए रामपुर की कोर्ट में केस का ट्रायल चलेगा. कोर्ट के इस आदेश से सरकारी कार्रवाई की जीत मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी का कहना था कि पूर्व मंत्री आजम खान के इशारे पर रामपुर में गरीब किसानों के साथ मारपीट व गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनकी जमीन को जौहर विश्वविद्यालय के लिए कब्जा कर लिया गया था. आज तक उस कब्जे को छोड़ा नहीं गया है.