प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 8 मई से खुली अदालतों में मुकदमों के सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में कहा गया है कि जरूरी न्यूनतम स्टाफ के साथ काम होगा. फाइलें अनुभागों से सैनिटाइज करने के बाद ही कोर्ट रूम में भेजी जाएंगी.
गाइडलाइन में कहा गया कि गेट नंबर 4 और 5 में मुकदमों की रिपोर्टिंग एवं दाखिले किये जा सकेंगे. गेट नंबर 3 ए पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी बहस का इंतजाम किया गया है. खुली अदालत में सुनवाई की व्यवस्था की गयी है. अदालतें नए भवन में बैठेंगी. साथ ही 30 कोर्ट में अदालत चलाने और वकीलों के बैठने की व्यवस्था की गयी है.
रेड जोन में रहने वाले अधिवक्ता कोर्ट नहीं आएंगे
अधिवक्ता गेट नंबर 1 से परिसर में प्रवेश करेंगे. जिन अधिवक्ताओं के मुकदमे कोर्ट में लगे होंगे, न्यायालय प्रशासन द्वारा उन्हें ई-पास जारी किया जाएगा. ई-पास धारक अधिवक्ता को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता एवं रेड जोन में रहने वाले अधिवक्ता अपने घरों में रहें. उन्हें न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है. न्यायालय में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है. अधिवक्ताओं को कोट और गाउन नहीं पहनना है. केवल पैंट शर्ट पहनकर आना है.