प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटीआई छात्रों के प्रवेश दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने व उनके प्रवेश को वैधता देने की मांग में दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश के राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से जवाब मांगा है. साथ ही अगली सुनवाई पर जवाब न दाखिल होने पर कार्यकारी निदेशक को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने छात्र सुखवीर एवं 59 अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं भोगांव आईटीआई कॉलेज से जवाब मांगा था. याचियों की ओर से भोगांव आईटीआई कॉलेज को नोटिस भी जारी किया गया था. याचिका पर महानिदेशक डीजीटी की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है. याचियों के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने डीजीटी महानिदेशक के जवाब का प्रत्युत्तर भी दाखिल कर दिया है. याचिका में आईटीआई प्रतापपुर भोगांव जिला मैनपुरी पर प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है.