प्रयागराज: यूपी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी का मुकदमा समाप्त हो गया है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शासन की तरफ से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली है, जिसके बाद कोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य पर लगे धोखाधड़ी के केस को खत्म कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन नाशीम ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा का है. साल 2008 में दर्ज हुए मामले में केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप था कि वे अपने सहयोगियों के साथ फर्जी रसीद के जरिए चंदा वसूली कर रहे थे. इसको लेकर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था.