प्रयागराज: बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर (BRD Medical College Gorakhpur) में ऑक्सीजन आपूर्ति मामले में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान(Dr. Kafeel Khan)के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी. प्रदेश सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है. डॉ. कफील खान (Dr. Kafeel Khan) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबन को चुनौती दी है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ. कफील (Dr. Kafeel Khan) को चार वर्षों से निलंबित क्यों रखा गया है? हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार सेयह भी जानकारी मांगी थी किजांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया ?
डॉ. कफील के खिलाफ दोबारा नहीं होगी विभागीय जांच, राज्य सरकार ने दिया हलफनामा - प्रयागराज समाचार
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर (BRD Medical College Gorakhpur) में ऑक्सीजन आपूर्ति मामले में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान (Dr. Kafeel Khan) के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी. प्रदेश सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है.
याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है. इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डॉ. कफील के खिलाफ 24 फरवरी 20 को दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है. अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हाईकोर्ट के 29 जुलाई 21 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं.
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कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है. याचिका में कहा गया है कि याची सहित 9 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी. इनमें से सात को बहाल कर दिया गया, जबकि याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दोबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलंबित रखा गया है. अब इस मामले में 10 अगस्त को सुनवाई होगी.
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