प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सेवा पंजिका मे दर्ज जन्मतिथि कर्मचारी और नियोजक दोनों पर बाध्यकारी है. सेवानिवृति के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता. जन्मतिथि को सेवानिवृति के बाद पुनरीक्षित करना अतार्किक है.
एसडीएम शिकोहाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने जिला फिरोजाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा क्यों न उनके खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने के लिए उचित कार्रवाई की जाय. कोर्ट ने एसडीएम से 24 जून तक स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. साथ ही याची से 5 साल के वेतन 27,85,388 रुपए की वसूली के आदेश व प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची से वसूली नहीं की जायेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने संग्रह अमीन पद से 2015 में सेवानिवृत्त पेंशन भोगी बचन सिंह की याचिका पर दिया है.