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प्रयागराज: हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले इंस्पेक्टर को प्रोन्नति देने का दिया आदेश - प्रयागराज समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले इंस्पेक्टर को प्रोन्नति देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के दो अधिकारियों द्वारा विरोधाभाषी जानकारी देने पर दिया है.

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कोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले इंस्पेक्टर को प्रोन्नति देने का दिया आदेश.

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Published : Jun 26, 2020, 4:28 AM IST

प्रयागराज:हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले इंस्पेक्टर वीर विक्रम सिंह को तीन दिन में प्रोन्नति देने का निर्देश यूपी पुलिस मुख्यालय को दिया है. कोर्ट ने यह आदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के दो अधिकारियों द्वारा विरोधाभाषी जानकारी देने पर दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव गृह, विशेष सचिव गृह एवं अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अनुपालन के लिए भेजे जाने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने वीर विक्रम सिंह की याचिका पर दिया है.

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में एडीजी स्थापना व एडीजी प्रशासन ने दो दिशा-निर्देश पेश किए. एक में याची को 306 नंबर पर वरिष्ठता क्रम में माना, लेकिन दूसरे में अधिकारी ने कहा याची को वरिष्ठता क्रम 306 नंबर पर गलती से रखा गया है. वह 157 क्रम पर शिशिर त्रिवेदी से नीचे है. याची से जूनियर रहे कई पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति उससे पहले ही चुकी है, जबकि याची को अब तक प्रोन्नत नहीं किया गया.

याची इसी साल 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहा है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों द्वारा दी गई सूचनाएं पत्रावली पर रख ली हैं और तीन दिन में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने गलत जानकारी देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

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