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इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, बीएलओ के रूप में ड्यूटी नहीं करेंगे सहायक अध्यापक - court summoned reply from Yogi government

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को दो मामलों में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. पहले मामले में कोर्ट ने सहायक अध्यापक से बीएलओ के रूप में ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी है. साथ ही दूसरे मामले कोर्ट ने खाद्यान्न घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने के लिए सरकार को आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से दो मामलों में जवाब किया तलब.

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Published : Oct 19, 2019, 10:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक से बीएलओ के रूप में ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में इस विषय पर जवाब मांगा है. क्योंकि मुरादाबाद की सहायक अध्यापिका ने इस विषय पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायमूर्ति सुमित कुमार ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश
याची पारुल गुप्ता के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापिका हैं. उपजिलाधिकारी ने आदेश पारित कर याची को बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी लगा दिया है, जबकि सुनीता शर्मा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश पहले ही दे दिया था.

अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश

अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है. इसलिए कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. साथ ही याची से बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश दिया है.

खाद्यान्न घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करे सरकार-कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने की बात कही है. साथ ही जांच की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने नरेश कुमार अग्रवाल की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है. क्योंकि याची का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली और प्रयागराज खाद्यान्न वितरण में भारी घोटाला किया गया है.

खाद्यान्न घोटाले में अब तक 458 प्राथमिकी हैं दर्ज
शिकायत पर पुलिस इसकी जांच कर रही है. मगर जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एके गोयल ने बताया कि खाद्यान्न घोटाले में अब तक 458 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं. मामले की जांच आईजी एसआईटी स्वयं कर रहे हैं, जांच शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी.

हंगर इंडेक्स में भारत पहुंचा 102 वें स्थान पर

इस पर कोर्ट ने सरकार को 6 माह की मोहलत देते हुए जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है. याची के अधिवक्ता चार्ली प्रकाश का कहना था की वैश्विक हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 वां पहुंच गया है.

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