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High Court News : उसरी चट्टी कांड में मुख्तार के खिलाफ FIR रद्द करने के मामले में सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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Published : Feb 6, 2023, 7:27 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह से जुड़े गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड में 22 साल बाद मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अलावा अर्जी दाखिल करने वाले तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी बनाए गए गौस अंसारी व दो अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ 22 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है.

एफआईआर बृजेश सिंह खेमे के मनोज कुमार राय के परिवार वालों ने दर्ज कराई है. एफआईआर दर्ज कराने वाले का कहना था कि मुख्तार अंसारी के डर की वजह से उसने केस दर्ज नहीं कराया था. कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार डर कैसे खत्म हुआ. याचिका में यह एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है. इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह के खिलाफ घटना के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज कराया था. इस हमले में मुख्तार अंसारी के दो करीबियों की मौत हुई थी. मुख्तार अंसारी ने इस याचिका से खुद को अलग रखा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के 6 मुकदमों की सुनवाई रायपुर की बजाय किसी अन्य जिला न्यायालय में करने के मामले में राज्य सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने आजम खान को एक सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है.

सोमवार को कोर्ट में राज्य सरकार और रामपुर के जिला जज की ओर से आजम खान की याचिका पर जवाब दाखिल किया गया. इस पर कोर्ट ने आजम खान के वकीलों को पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगा दी. याचिका में आजम खान के छह मुकदमों को रामपुर से किसी दूसरे जिला न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है. ये मुकदमे रामपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए में चल रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि इन मुकदमों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इनका किसी दूसरे जिला न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना जरूरी है.

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