प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि पति कोर्ट के आदेश के बावजूद पति पत्नी को भरण-पोषण देने में विफल हो तो कोर्ट को पति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है. लेकिन कोर्ट भरण पोषण की धनराशि न दे सकने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों में कुर्की अथवा चल संपत्ति को जब्ती का आदेश दे सकता है, परंतु गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने विपिन कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है. पति ने याचिका दाखिल कर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कासगंज के, पत्नी को भरण-पोषण न दे सकने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को चुनौती दी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2021 को जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया.