प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व पूजा आरती का समय बदले जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी, एसएसपी मथुरा तथा जिला जज और सिविल जज मथुरा को अवमानना का नोटिस जारी किया है. इन सभी पक्षों को 2 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
मंदिर के सेवायत गौरव गोस्वामी की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है. उनके वकील संजय गोस्वामी ने बताया की जिला प्रशासन के अनुरोध पर सिविल जज मथुरा ने श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा आरती तथा दर्शन के समय को बढ़ाने का आदेश पारित किया था. जबकि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. इस पर प्रदेश सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई है कि मंदिर के प्रबंधन व प्रशासन में जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद मंदिर में दर्शन व पूजा आरती के समय में परिवर्तन करने का आदेश देकर न्यायालय की अवमानना की गई है. कोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
पक्षकार बनाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सेवायत:इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर दाखिल जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर मंदिर के सेवायत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है. सोमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की ओर से यह जानकारी दी गई. जिसमें जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी अभी तक लंबित है. जिस पर हाईकोर्ट द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसलिए सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.