प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयेन्द्र पांडियन व बीएसए को अवमानना नोटिस जारी की है. कोर्ट ने कहा है कि यदि एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा नहीं देते तो कोर्ट इन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है. कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए एक माह का समय दिया है और कहा है कि हलफनामा नहीं दिया तो स्वयं हाजिर हों.
यह आदेश न्यायाधीश वीके बिडला ने अनुदेशक प्रभु शंकर व छह अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने जिलाधिकारी व बीएसए को याचियों को अंशकालिक अनुदेशक पद का कार्य करने देने और मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई थी.