प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की बीएसए ऐश्वर्या लक्ष्मी पर अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उन्हें न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पुष्पलता की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता नीरज शुक्ल व प्रभाकर मिश्र को सुनकर दिया है.
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अवमानना याचिका के अनुसार याची के पति प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर के रूप में कार्यरत थे. अवमानना याचिका के अनुसार याची के पति की मृत्यु उनके सेवाकाल के दौरान ही हो गई थी.आरोप है कि याची के पति की मृत्यु उपादान ग्रेच्युटी 17 लाख रुपये का भुगतान अवमानना नोटिस के बाद किया गया. आरोप लगाया कि ब्याज की रकम नहीं दी गई. कोर्ट ने ग्रेच्युटी का ब्याज न देने को अदालत की स्पष्ट रूप से अवमनाना मानते हुए गौतम बुद्ध नगर की बीएसए 29 मई को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने बीएसए पर अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उन्हें न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए.
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