प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी 3 सपा कार्यकर्ताओं की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. याची अधिवक्ता शिवम यादव व अखिलेश सिंह का कहना था कि यह राजनैतिक विरोध प्रदर्शन था. देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल मे बंद करना सही नहीं है. एफआईआर के कथन से देशद्रोह का कोई अपराध नहीं बनता. जिसपर कोर्ट ने व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूति लेकर रिहा करने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जनहित याचिका मे जारी समादेश का पालन किया जाए.
कोर्ट ने कहा कि संक्रमण के कारण प्रतिभूति दे पाने मे असमर्थ होने पर एक माह में प्रतिभूति जमा करने का आश्वासन लेकर रिहा किया जाए. प्रतिभूति जमा न करने के कारण जमानत मंजूर होने के बाद जेल मे न रखा जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने फूलचंद्र यादव व अन्य की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है.