प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग की मनमानी के खिलाफ अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है. अधिवक्ता ऋतेश का कहना है कि उन्होंने 10 मई को 69 हजार अध्यापकों की भर्ती की उत्तर कुंजी में सवालों के गलत उत्तर को लेकर अर्जी दी थी, जिसे 19 मई को निरस्त कर दिया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग में अनियमितता की मुख्य न्यायाधीश से शिकायत - complaint to chief justice of irregularities
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग की मनमानी के खिलाफ अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि ई-फाइलिंग में भारी अनियमितता हो रही है.
इसी तरह अधिवक्ता शिवेन्दु ओझा, अमरेन्द्र कुमार सिंह व 706 अन्य की याचिका दाखिल करने के लिए अर्जेन्सी अर्जी 12 मई को दी. उसे निरस्त कर दिया गया. अधिवक्ता प्रीतपाल सिंह, रोहित शुक्ल व 110 अन्य की अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
ऐसे ही अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार मिश्र की अर्जेन्सी अर्जी खारिज कर दी गई है. इसके बाद शिवेन्दु ओझा की तरफ से दोबारा अर्जी दी गई. इसी मामले में अर्जेन्सी याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. ऋतेश ने मुख्य न्यायाधीश से अर्जेन्सी याचिका दाखिल कर सुनवाई की मांग की है.