प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की तबादला नीति के तहत महिला अध्यापकों या परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमरी की दिशा में वरीयता देने की नीति को वैध करार दिया. कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी टीचरों के तबादले की 2 दिसंबर 2019 को जारी नीति न तो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है और न ही किसी नियम कानून की विरोधाभाषी. ऐसे में तबादला नीति पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कहा है कि तबादला नीति में शर्तें लगाना प्रशासन का कार्य है. जब तक कि वह मनमाना पूर्ण न हो या संविधान के खिलाफ न हो ,कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोर्ट ने प्राइमरी टीचरों के तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मनोज कुमार और 29 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है.