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चिन्मयानंद केस: हाईकोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी SIT, अरेस्टिंग स्टे ले सकती है पीड़िता

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में एसआईटी सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी. पीड़िता भी प्रयागराज पहुंच चुकी है. माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़िता स्टे ले सकती है.

चिन्मयानंद प्रकरण में हाई कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी SIT.

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Published : Sep 23, 2019, 10:45 AM IST

शाहजहांपुर: लॉ कॉलेज की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले और स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में सोमवार को एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करेगी. लॉ कॉलेज की पीड़ित छात्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एसआईटी सोमवार को पेश करेगी. इसके लिए जांच कर रही एसआईटी टीम इलाहाबाद पहुंच गई है. एसआईटी कुछ ही देर में प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इस मामले में पीड़िता रविवार शाम इलाहाबाद पहुंच चुकी है. आशंका है कि वह भी एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएगी.

जिले के एसएस लॉ कॉलेज की लॉ छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के मोबाइल पर पांच करोड़ की फिरौती का मैसेज आया था, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दायर हुआ था, जिसके बाद 27 तारीख को पीड़िता के पिता द्वारा स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह मामला सौंप दिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने एसआईटी का गठन करने और 23 सितंबर को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था.

पढ़ें-शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद के समर्थन में उतरे पूर्व एमएलसी, कहा- SIT लॉ छात्रा को भी करे गिरफ्तार

एसआईटी ने दोनों मामले में जांच करते हुए यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद को जेल भेजा. वहीं पांच करोड़ की फिरौती के मामले में पीड़िता के सहयोगी समेत तीन लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें पीड़िता की गिरफ्तारी अभी बाकी है. सोमवार को एसआईटी टीम उच्च न्यायालय में प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी. वहीं इस मामले में पीड़िता भी इलाहाबाद में अपने वकीलों के पास पहुंची है. वह भी एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकती है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि स्वामी चिन्मयानंद पर 376 (C) के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि उन पर रेप की सीधी धारा 376 लगनी चाहिए. वहीं रंगदारी के मामले में उसको और उसके दोस्तों को फंसाया गया है. साथ ही पीड़िता अरेस्टिंग स्टे ले सकती है.

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