उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

मुख्य अभियंता विद्युत वितरण को हाईकोर्ट ने किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रयागराज के मुख्य अभियंता ओपी यादव के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए दो फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है. बता दें कि अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य अभियंता को तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

By

Published : Jan 27, 2021, 7:15 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रयागराज के मुख्य अभियंता ओपी यादव के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए दो फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश पारित कर याची को कई याचिकाएं दायर करने को विवश किया, जो कि अनुचित है.

यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने कृष्णकांत उर्फ उमाशंकर की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बहस की. याची के पिता शोभनाथ (कुशल श्रमिक) की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी. याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई.

सुनवाई न होने पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका पर कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया, लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि कोर्ट ने नियुक्ति करने पर स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है. इसे लेकर कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई. कोर्ट की फटकार के बाद आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई. मामले में अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य अभियंता ओपी यादव को तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details