प्रयागराज:प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके 5 गुर्गों पर 2016 के मुकदमे में आरोप तय कर दिया है. नैनी थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के साथ शुआट्स यूनिवर्सिटी में घुसकर वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हंगामा किया था. इसके साथ ही असलहे के बल पर जान से मारने की धमकी दी थी. यही नहीं यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट टीचर के साथ लूटपाट कर कैम्पस में अफरा-तफरी मचाने का भी इन पर आरोप था.
स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कई धाराओं में तय किए आरोप
प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फूलपुर के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के साथ ही सिराज, नीलू उर्फ मोहम्मद राशिद, बालम उर्फ अख्तर, नसीम अहमद और मोहम्मद फैज के खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किया है. 14 दिसंबर 2016 को नैनी थाने में दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय कर दिए. स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों पर धारा 147,148,149,323,504,506,427 और 7 सीएल एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं.
2017 में जेल जाने के बाद से बढ़ती गई अतीक अहमद की मुसीबतें