प्रयागराज: क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संभल मुरादाबाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती (Challenge in Allahabad High Court) दी गई है. क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत कुमार बनर्जी की पीठ सुनवाई कर रही है.
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे का कहना था क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कोमल के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिलाधिकारी के माध्यम से दिया था, जिस पर जिलाधिकारी ने 6 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तारीख तय की थी. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 6 सितंबर को ही होगा मगर इसका परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट के इस आदेश से 1 दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने मतदान पर रोक लगा दी.