प्रयागराज:बघाम्भरीमठ के महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले (Mahant Narendra Giri death case) में उनके शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी (bail application of Anand Giri) पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. ऐसा सीबीआई की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश द्वारा खुद को इस मामले से अलग कर लेने के कारण हुआ है. ज्ञान प्रकाश ने निजी कारणों से खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. सीबीआई की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नई तारीख देने की मांग की गई है. इसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति संजय सिंह ने 7 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि नियत की है.
महंत नरेंद्र गिरि ने 20 सितंबर 2021 को बाघांबरी मठ स्थित अपने कक्ष में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. उनके द्वारा लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है कि उनके शिष्य आनंद गिरी काफी समय से उनको एक वीडियो सार्वजनिक कर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस प्रकरण को सीबीआई के हवाले कर दिया था. सीबीआई ने 22 सितंबर 2021 को आनंद गिरि को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया तब से वह जेल में बंद है. आनंद गिरि को हाल ही में इलाहाबाद की नैनी जेल से चित्रकूट जेल में स्थानांतरित किया गया है. सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.