प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता. कोर्ट ने कहा यदि भर्ती नियमावली में अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शंकरसन दास केस में यह फैसला दे रखा है कि अगर वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है तो कट ऑफ मार्क से नीचे अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं बनता और उनके द्वारा नियुक्ति पाने के लिए दायर याचिका पोषणीय नहीं होगी.