प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित सहायक अध्यापिका की शादी होने के आधार पर अंतर जनपदीय तबादले की मांग को अस्वीकार करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्राइमरी स्कूल कसिया कुशीनगर की सहायक अध्यापिका बबिता की याचिका पर दिया है.
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तबादला नीति व कोर्ट के निर्देशों के विपरीत नहीं किया जा रहा स्थानांतरण
याची अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र का कहना है कि याची ने शादी से पहले 2015 में अंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी थी. 11 मई 2018 को उसकी शादी सरकारी सेवक अजीत कुमार से हो गयी. उसके ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ किन्तु इलाज चल रहा है. दिव्या गोस्वामी केस के निर्देशानुसार बनी तबादला नीति के तहत अंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी गई. ऐसे ही एक केस में कोर्ट ने मेडिकल आधार पर तबादला करने का आदेश दिया था. किन्तु याची को तबादला नीति व कोर्ट के निर्देशों के विपरीत स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है.