प्रयागराजः बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद लालजी यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुए और आदेश पालन के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा. उन्होंने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि ग्रेच्युटी पर ब्याज की गणना कर ली गई है. अनुमोदन के बाद भुगतान कर दिया जाएगा. कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है. याचिका की सुनवाई 16 मई को होगी.
इससे पहले कोर्ट ने लालजी यादव के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर 21 अप्रैल को कारण बताने को कहा था. कहा था कि क्यों न उन्हें जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए. 21अप्रैल को बीएसए ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जानकारी दी किन्तु ब्याज का भुगतान नहीं किया. इस पर कोर्ट ने उन्हें 26 अप्रैल को तलब किया.
हाजिर न होने पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पूरी तरह से पालन कर नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया था जिसपर हाजिर होकर बीएसए ने समय मांगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवब्रत की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल व बीएसए की तरफ से अधिवक्ता यतींद्र ने बहस की. मालूम हो कि याची के पिता जगदंबा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय निविया, राजेपुर, फर्रुखाबाद में प्रधानाध्यापक के पद कार्यरत थे. सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई.