प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court judgement) ने 36 वर्ष पुराने चर्चित सिकरौरा नरसंहार ( appeal on sikraura narsanhar) में दाखिल वादिनी की क्रिमिनल अपील पर ब्रजेश सिंह तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकुर एवं न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हीरावती की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है.
हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को किया तलब
चंदौली के सिकरौरा नरसंहार (appeal on sikraura narsanhar) में दाखिल वादिनी की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को तलब किया है.
गौरतलब है कि वर्ष 1986 में चंदौली के सिकरौरा इलाके में सात लोगों की हत्या कर दी गई थी. माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था. सेशन कोर्ट ने मामले के ट्रायल के बाद ब्रजेश सिंह सहित अन्य आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया था. मामले की वादिनी हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सेशन कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है. सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है. कोर्ट ने हीरावती की अपील पर ब्रजेश सिंह को तलब करते हुए 14 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.
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