प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) द्वारा फोटो एफिडेविट के साथ 70 रुपये की जगह 500 रुपये लिए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा देने के बाद बार एसोसिएशन ने अपनी योजना बदल दी है. तय किया गया है कि फोटो एफिडेविट के लिए तो हाई कोर्ट रूल्स और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 70 रुपये ही लिए जाएंगे मगर हर अधिवक्ता को अपने एफिडेविट के साथ 430 रुपये अलग से देने होंगे जो कि अधिवक्ता निधि के नाम से खोले गए खाते में जमा होंगे. बाद में यह रकम अधिवक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सभी अधिवक्ताओं को अपना बैंक डिटेल निर्धारित प्रोफार्मा पर 30 नवंबर तक बार के कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है.
इस संबंध में रविवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की एक बैठक हुई. बैठक में हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए फोटो एफिडेविट के साथ 500 लिए जाने के निर्णय को वापस ले लिया गया. तय किया गया कि फोटो एफिडेविट के लिए अब 70रुपये ही लिए जाएंगे, मगर इसके अलावा हर अधिवक्ता को प्रत्येक एफिडेविट के साथ 430 रुपये देने होंगे जो कि बाद में उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.