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कनिष्ठ अभियंताओं को पदावनति देने के मुख्य अभियंता के आदेश पर रोक - high court news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को  पदावनत करने के मुख्य अभियंता के आदेश पर रोक लगा दी है.

कनिष्ठ अभियंताओं को पदावनति देने के मुख्य अभियंता के आदेश पर रोक
कनिष्ठ अभियंताओं को पदावनति देने के मुख्य अभियंता के आदेश पर रोक

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Published : May 18, 2022, 10:38 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को पदावनत करने के मुख्य अभियंता के 29 अप्रैल 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने कुलदीप चित्रवंशी की याचिका पर दिया है.

याची अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी का कहना है कि याची ने दूरस्थ शिक्षा से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. यूजीसी की अधिसूचना से स्पष्ट है की सत्र 2012-13 तक की दूरस्थ माध्यम की डिग्री मान्य है. यह भी कहा कि अनिल कुमार के केस में ठीक इसी प्रकार से की गई पदावनति पर रोक लगाई गई है. कोर्ट ने दोनों याचिकाएं एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है.

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