प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार सहारनपुर के रवि उर्फ रविंद्र तथा किरन की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई की.
याची के अधिवक्ता सुमित गोयल का कहना था की याची के पास से नकली नोट और प्रिंटर की बरामदगी दिखाई गई है. बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई है. दोनों अभियुक्तों के पास से 25-25 हज़ार रुपये के नकली नोट बरामद होने का आरोप है. इस बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. मामले का सहअभियुक्त सोमपाल याची के घर में किराए पर रहता था. इस वजह से उसे भी इस मामले में फंसा दिया गया है.
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