प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. बाहुबली उमाकांत यादव की गिरोहबंद कानून में दर्ज मामले में जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है. अर्जी की सुनवाई 24 मार्च को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने उमाकांत यादव की अर्जी पर दिया है.
उमाकांत यादव पर आरोप है कि इनका बेटा रविकांत यादव गैंग लीडर है. याची भी अन्य लोगों के साथ गिरोह का सदस्य है. ये गिरोह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई अपराधों में लिप्त है. गवाह भय के कारण बयान नहीं देते.