प्रयागराज:पूर्व मऊ विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है और जांच में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. यह आदेश जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अनवर शहजाद की याचिका पर दिया है.
याचिका में अनवर शहजाद ने का कहना था कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है. क्योंकि, वह मुख्तार अंसारी का साला है. आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने वाले प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने की नीति शुरू की है.