प्रयागराज: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खां, पत्नी और बेटे को मिली जमानत
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई है. डा. तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल रिहायी का निर्देश गए हैं. जबकि सांसद आजम खां की रिहाई शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के बाद होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है.
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खां की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इन्हे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, पर इन्हे शिकायत कर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है.
याचियों के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमे पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. मुकदमा चल रहा है. आजम खां व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र बनवाए हैं. एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरी नगर निगम लखनऊ से बनवाया है. साथ ही दोनो मे जन्म तिथि मे काफी अंतर है.
वहीं अब्दुल्ला आजम खां का कहना था कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने मे उनकी कोई भूमिका नहीं है. इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं तंजीन फातिमा का कहना था कि महिला होने के कारण जमानत दी जाए. इन याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति ने दोंनो को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है. वहीं आजम खां को शिकायत कर्ता का बयान दर्ज करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया है.