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अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुए पेश, सुनवाई टली - Mafia Brothers Atiq Ahmed

अतीक अशरफ हत्याकांड (Atiq Ashraf murder case) के आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. शूटर सनी सिंह की तरफ से केस लड़ने वाले एमिकस क्यूरी ने कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.

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अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई 4 दिसम्बर को

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 17, 2023, 10:39 PM IST

प्रयागराज: बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले की सुनवाई अब 4 दिसम्बर को होगी. शुक्रवार को जिला न्यायालय में तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी करवायी गई. पेशी के दौरान शूटर सनी सिंह की तरफ से केस लड़ने वाले एमिकस क्यूरी ने कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 दिसम्बर की तारीख तय कर दी है.

15 अप्रैल को प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित मोती लाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाते समय अस्पताल के गेट से अंदर घुसते ही तीन शूटरों ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद तीनों शूटरों ने मौके पर ही असलहे फेंककर सरेंडर कर दिया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था. जहां से सुरक्षा कारणों की वजह से तीनों शूटरों को नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया था. प्रतापगढ़ जेल से ही तीनों शूटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होते रहे हैं.

4 दिसम्बर को होगी सुनवाई:अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों आरोपियों को आज प्रतापगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान तीनों शूटरों में से सनी सिंह को कोर्ट द्वारा दिये गये एमिकस क्यूरी कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखने के लिए समय दिए जाने की मांग की है.

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि सनी का पक्ष रखने वाले न्याय मित्र अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला ने सीजेएम दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में अर्जी देकर कोर्ट से समय दिए जाने की गुहार लगायी थी. जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसम्बर की तारीख तय कर दी है. बता दें कि इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि आरोपियों अरुण मौर्या,लवलेश तिवारी और सनी सिंह के ऊपर धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आईपीसी और आर्म्स एक्ट और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है.अब इन्हीं धाराओं में आरोपियों पर आरोप तय करने की कानूनी कार्यवाई कोर्ट में पूरी की जानी है.

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