प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल जेल में बिताने वाले हत्या आरोपी कल्लू उर्फ जय कुमार को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सजा के खिलाफ अपील को तीन माह बाद सुनवाई के लिए पेश किया जाए.
कोर्ट ने जुर्माने की सजा पर भी रोक लगा दी है और सीजेएम महोबा को आदेश की जानकारी जेल में सजा भुगत रहे कैदी को देने को कहा है. मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद में हत्या के मामले में याची को सत्र अदालत ने 15 साल 2 माह 14 दिनों की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. इससे पहले हाईकोर्ट तीन बार जमानत अर्जी खारिज कर चुकी हैं.