प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके बिजली कनेक्शन का स्वरूप सिंगल प्वाइंट कनेक्शन से बदलकर मल्टीपाइंट कनेक्शन में करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में बिजली विभाग व अन्य सभी पक्षों से जवाब तलब किया है. साथ ही कहा है कि यदि इस दौरान किसी का कनेक्शन बदला गया है तो उसे वापस सिंगल प्वाइंट कनेक्शन में रिस्टोर कर दिया जाए. मेरठ की अपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है.
याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची बिल्डर है. जिसने 618 फ्लैट बनाकर बेचे हैं. फ्लैट ओनर्स के हितों व बिल्डिंग की देखरेख की जिम्मेदारी अभी भी याची बिल्डर ही देख रहा है. इस बीच बिजली विभाग के अधिकारी मनमाने तरीके से फ्लैट ओनर्स के बिजली कनेक्शन सिंगल प्वाइंट से बदलकर मल्टीपाइंट कनेक्शन करना चाह रहे हैं. इसके विरुद्ध अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया. मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. जबकि 51 प्रतिशत कनेक्शन धारक सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के पक्ष में हैं.