प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्रा. लि. सहित 69 कंपनियों व इनके डायरेक्टरों, ऑडिटरों व अधिकारियों के खिलाफ चल रहे सीरियस फ्रॉड केस में आरोपी विश्वनाथ गुप्ता को राहत दी है. कोर्ट ने याची गुप्ता को 50 हजार के मुचलके पर गिरफ्तारी के समय अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में याची की ओर से दलील दी गई कि आरएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी व डाल्फिन ड्वेलिंग के बीच नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण प्रयागराज में चल रहे विवाद में समझौता हो गया है.
बता दें कि याची पर विक्रम कोठारी के पक्ष में फर्जी मेमोरंडम तैयार कर कंपनी का पैसा हड़पने का आरोप है. कोर्ट ने इस संबंध में याची के खिलाफ सम्मन जारी किया है, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है. जबकि मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण पा चुके हैं, उसके खिलाफ केस नहीं बनता, जिसपर कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर सत्र न्यायालय में अर्जी देकर संरक्षण विखंडित कराया जा सकेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विश्वनाथ गुप्ता की अर्जी पर दिया है.