प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के दिए गए शेड्यूल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 से 21 जनवरी तक पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए थे, लेकिन आयोग के पेश शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई. 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया. सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका. सीटों के आरक्षण में अभी 45 दिन और लग सकते हैं.