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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 से 14 अगस्त तक नहीं बैठेंगी अदालतें, सिर्फ जरूरी सुनवाई

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 से 14 अगस्त तक अदालतें नहीं बैठेंगी. वहीं इस दौरान सिर्फ अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी.

Allahabad High Court
आदेश की अधिसूचना महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है.

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Published : Aug 9, 2020, 8:52 PM IST

प्रयागराज: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12, 13 और 14 अगस्त को अदालतें नहीं बैठेंगी. इन दिनों केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी. इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश और लखनऊ पीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मुकदमों की सुनवाई करेंगे, जबकि अन्य अदालतें फिलहाल नहीं बैठेंगी.

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर महानिबंधक ने हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को कोरोना वायरस की जांच कराने का निर्देश दिया था. जांच के बाद भारी संख्या में स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर यह निर्णय लिया गया है.

12 से 16 अगस्त तक शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मुकदमों का दाखिला नहीं हो सकेगा. वहीं 12 से 14 अगस्त तक न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी नहीं होंगे. सिर्फ नये दाखिल मुकदमों और बैकलॉग को निपटाने के लिए रिपोर्टिंग अनुभाग सीमित स्टाफ में ही कार्य करेगा. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर द्वारा पारित इस आदेश की अधिसूचना महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है.

12 और 13 अगस्त को सुने जाने वाले मुकदमे 17 और 18 अगस्त को सुने जाएंगे. वहीं 10 अगस्त के मुकदमे भी 18 अगस्त को सुने जाएंगे. इसी प्रकार 14 से 17 और 18 अगस्त के मुकदमे 25, 26 और 27 अगस्त को सुने जाएंगे. 5 से 14 अगस्त की घोषित विशेष पीठे 21 अगस्त तक जारी रहेगी.

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