उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हापुड़ लाठी चार्ज मामले में जांच रिपोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट असंतुष्ट

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हापुड़ लाठी चार्ज मामले में जांच रिपोर्ट (Hapur lathi charge case investigation report) पर असंतोष जाहिर किया.

Etv Bharat
Allahabad High Court dissatisfied with report Hapur lathi charge case investigation report Allahabad High Court unhappy on report हापुड़ लाठी चार्ज मामले में जांच रिपोर्ट हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज Lathi charge on lawyers in Hapur Allahabad High Court

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 19, 2023, 7:06 AM IST

प्रयागराज: सोमवार को हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज (Lathi charge on lawyers in Hapur) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया. सील बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है. कोर्ट ने जानना चाहा कि वकीलों की ओर से कितने मुकदमे दर्ज कराए गए. कितने लोगों का बयान लिया गया. मुख्य न्याय मूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्याय मूर्ति एम सी त्रिपाठी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया.

प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि जांच अभी चल रही है. ज़िम्मेदार आधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. हापुड़ बार एसोशिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पक्ष रखा. कहा कि वकीलों के बयान नहीं लिए गए हैं. घटना के ज़िम्मेदार पुलिस आधिकारी को हापुड़ पुलिस लाइन में ही अटैच किया गया है. कोर्ट ने पूछा कि लाठी चार्ज किसके आदेश से किया गया. क्या कोई लिखित आदेश है?

उल्लेखनीय है कि गत दिनों हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों ने हड़ताल कर दी थी . जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वत संज्ञान लेकर हड़ताल वापस लेने का निर्देश (Allahabad High Court unhappy with Hapur lathi charge case investigation report) दिया था. साथ ही राज्य सरकार द्धारा गठित एसआईटी में एक सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का आदेश दिया था.

Watch Video : स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर टीचर पर बरसाए थप्पड़, बच्चे से लगवाई थी उठक-बैठक

ABOUT THE AUTHOR

...view details