प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के अध्यापकों के स्थानांतरण आवेदनों पर 3 माह में अंतिम निर्णय ले. अध्यापकों के स्थानांतरण का प्रकरण सरकार के समक्ष वर्ष 2009 से लंबित है. जिसे लेकर अवधेश सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की.
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची अध्यापकों ने एक मान्यता प्राप्त संस्थान से दूसरे मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानांतरण के लिए 14 जून 2009 की स्थानांतरण नीति के साथ आवेदन किया था. राज्य सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जबकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को यह मामला 27 दिसंबर 2022 को संदर्भित किया जा चुका है.