प्रयागराज:झांसी के पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी झांसी, थाना अध्यक्ष मोठ और थानाध्यक्ष गुरु सहाय को तलब कर लिया है. कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने एनकाउंटर मामले की प्राथमिकी नहीं दर्ज की है. इसलिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए.
मारे गए पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज़ मियां की सुनवाई कर रही है. हाई कोर्ट में 12 सितंबर 2022 को एसएसपी झांसी को निर्देश दिया था कि याची की शिकायत पर उसकी प्राथमिकी दर्ज कर हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश की जाए. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी प्रस्तुत की गई.