प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1 /2013 में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि अगली नियत तारीख पर निदेशक ब्योरा नहीं देते हैं तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा. दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया है.
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना था कि 2013 में हिंदी विषय के 909 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नियुक्ति करनी थी लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान शासन ने पदों की संख्या घटाकर 721 कर दी. इस निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिका में एकल न्याय पीठ में पदों की संख्या घटाए जाने को गलत करार देते हुए विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही नियुक्त करने का आदेश दिया.