प्रयागराज: लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने से नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के मुख्य सचिव (Chief Secretary Uttar Pradesh) को तलब कर लिया है.मनीष श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायामूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की पीठ ने यह आदेश दिया.
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ. सरकारी वकील के पास मुकदमे की ब्रीफ तक नहीं थी. इस स्थिति पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, आज इस कोर्ट में चार पुराने मुकदमे लगे हैं और चारों में सरकारी वकील के पास कोई जानकारी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील इस सम्बन्ध में लाचारी जताते हैं कि अधिकारी न तो उनके पत्र का जवाब देते हैं और ना ही फोन का.