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HC ने हापुड़ SSP को किया तलब, कहाः क्यों न आपके खिलाफ की जाए अवमानना की कार्रवाई? - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हापुड़ एसएसपी को तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्रवाई की जाये.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

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Published : May 8, 2022, 10:50 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लापता लड़की की तय समय में विवेचना पूरी नहीं करने पर एसएसपी हापुड़ को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एसएसपी को विवेचना तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था. जिसका पालन नहीं किया गया तो ये अवमानना याचिका दायर की गई है.

कोर्ट ने एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है कि तय समय में विवेचना पूरी क्यों नहीं की और क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाये. ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने हापुड़ की रेखा की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची का कहना था कि उसने अपनी बेटी को अभियुक्त अंकित के कब्जे से मुक्त कराकर न्यायालय के सामने पेश करने के लिए याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने एसएसपी को तीन महीने में निष्पक्ष विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया था. याची का कहना था कि पुलिस अभियुक्त की मदद कर रही है.

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याची ने कोर्ट के आदेश के साथ एसएसपी को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया है. इस पर न्यायालय ने एसएसपी को स्पष्टीकरण के साथ तलब कर लिया है.

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