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मथुरा वन विभाग के प्रभारी निदेशक और रेंज अधिकारी किये गए तलब - allahabad high court

एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग के प्रभारी निदेशक मथुरा व रेंज अधिकारी को नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट में झूठा हलफनामा देने को लेकर क्यों न उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Feb 5, 2021, 8:05 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग के प्रभारी निदेशक मथुरा व रेंज अधिकारी को नोटिस जारी कर 9 मार्च को तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट में झूठा हलफनामा देने को लेकर क्यों न उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाए. यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने बृजेन्द्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि याची की उम्र की मेडिकल जांच की गई, जिसमें 2029 में 60 साल की आयु पूरी होने की रिपोर्ट दी गई है. हाईकोर्ट ने याची को नियमित करने का निर्देश दिया था. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तक पुष्ट हुआ. विभाग ने यह कहते हुए सेवा नियमित करने से इनकार कर दिया कि याची की आयु 60 साल की हो चुकी है. इसलिए नियमित करने के आदेश का पालन नहीं किया जा सकता.

याची की जन्मतिथि का फर्जी दस्तावेज भी हलफनामे के साथ दाखिल किया. मेडिकल जांच कराई गई तो 20 सितंबर 2018 की रिपोर्ट में कहा गया कि याची की आयु 40 से 48 के बीच है. वह 2029 में 60 साल का होगा. जिस पर कोर्ट ने सीजेएम मथुरा के मार्फत नोटिस जारी कर झूठा हलफनामा देने के स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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