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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम संशोधित करने पर आयोग से जवाब तलब - Higher Education Service Selection Commission

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम करने पर आयोग से जवाब तलब किया है. हाइकोर्ट ने इस दौरान पहले परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को सेवा से हटाने पर भी रोक लगा दिया है.

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Allahabad High Court

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Published : Jan 16, 2023, 11:45 AM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पहले जारी किए गए परिणाम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का निर्देश दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अभिषेक कुशवाहा, राजेश कुमार, उमेश चंद्र तिवारी व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है.

खंडपीठ ने आयोग से यह भी बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित करना पड़ा है. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती चल रही है. आयोग ने पिछले दिनों विज्ञापन संख्या 50 के तहत शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर का अंतिम संशोधित परिणाम जारी कर दिया है. याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है. याचिकाओं पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

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