प्रयागराजः 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न का एक अंक अभ्यर्थियों को देने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत में मौजूद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा और समय दिए जाने की मांग को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत की है.
अश्वनी कुमार त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया. याचीगण ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी. कहा गया कि इसमें एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया गया है. जबकि अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है. कोर्ट ने अभ्यर्थियों की दलील को सही पाते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को गलत उत्तर के एवज में अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया था.